फोटो वायरल करने वाले फंसेंगे

By: Feb 21st, 2018 12:05 am

हमीरपुर — दुराचार पीडि़त नाबालिग छात्रा के फोटो सोशल मीडिया में वायरल करने पर अपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 228ए के तहत फोटो और ऑडियो का प्रचार-प्रसार करने वालों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया है। इसके चलते मामले में मोबाइल कंपनियों और सूचना प्रौद्योगिकी का सहारा लेकर आरोपियों की तालाश आरंभ हो गई है। लिहाजा छात्रा की फोटो और ऑडियो एक-दूसरे से मोबाइल पर भेजने वालों से पूछताछ होगी। जाहिर है कि निजी कालेज में छात्रा के साथ हुए दुराचार के बाद पीडि़ता का फोटो व आडियो वायरल हो गया है। इस तरह दुराचार की शिकार युवती का चेहरा सार्वजनिक हो गया है। इस पर पुलिस ने कड़ा संज्ञान लिया है। पीडि़ता का फोटो जगजाहिर करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फोटो व आडियो की हर तरफ चर्चा है। जहां पुलिस पीडि़ता का नाम व फोटो सार्वजनिक करने से परहेज करती है वहीं सोशल मीडिया पर इसे प्रचारित किया गया है। व्हाटसऐप व फेसबुक पर इसे फैलाया गया है। पीडि़ता का फोटो प्रचारित करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की मानें तो सोशल मीडिया पर पीडि़ता को फोटो व ऑडियो वायरल करना कानूनी अपराध है। जाहिर है कि हमीरपुर के एक निजी कालेज में बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा के साथ प्रवक्ता ने दुराचार किया है। नोटबुक के बहाने अपने कमरे में बुलाकर इस कृत्य को अंजाम दिया गया। बात फैलने के बाद प्रवक्ता शिमला भाग गया। छात्र संगठनों को बात का पता चलने के बाद पीडि़ता से ही प्रवक्ता को फोन करवाया गया। इस दौरान पीडि़ता ने प्रवक्ता को हमीरपुर आने के लिए दवाब बनाया। इसका विवरण वायरल हो रहे ऑडियो में भी है।


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