आप के 20 विधायक बहाल

By: Mar 24th, 2018 12:08 am

दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की चुनाव आयोग की सिफारिश, दोबारा सुनना पड़ेगा पक्ष

नई दिल्ली— ‘लाभ का पद’ मामले में अयोग्य ठहराए गए आम आदमी पार्टी (आप) के 20 विधायकों को शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली। न्यायालय ने इन सभी विधायकों की सदस्यता बहाल कर दी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की खंडपीठ ने विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की चुनाव आयोग की सिफारिश को खारिज करते हुए निर्देश दिया कि आयोग इनकी याचिका पर फिर से सुनवाई करे। न्यायालय ने गत 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट््वीट करके कहा कि सत्य की जीत हुई। दिल्ली के लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को गलत तरीके से बर्खास्त किया गया था। उच्च न्यायालय ने दिल्ली के लोगों को न्याय दिया, दिल्ली के लोगों की बड़ी जीत, दिल्ली के लोगों को बधाई। उधर,आप नेता अलका लांबा ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद सभी 20 विधायक बने रहेंगे। उन्हें मुंह की खानी पड़ी है, जो सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे। पीठ के फैसला सुनाने के समय बड़ी संख्या में विधायक न्यायालय में मौजूद थे और निर्णय सुनाते ही खुशी से झूम उठे। चुनाव आयोग द्वारा विधायकों को अयोग्य ठहराये जाने के बाद इन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की थी। इसके बाद न्यायालय ने चुनाव आयोग से कहा था कि इस मामले में निर्णय आने तक उपचुनाव कराने की घोषणा नहीं की जाए। आयोग ने इसी वर्ष 19 जनवरी को संसदीय सचिव को लाभ का पद मानते हुए राष्ट्रपति से आप के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव आयोग की सिफारिश को मंजूर करते हुए विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी थी। गौर हो कि दिल्ली विधानसभा के फरवरी 2015 में हुए चुनाव में आप को 70 में से 67 सीटें मिली थीं। श्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया था। प्रशांत पटेल नाम के वकील ने विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किए जाने के खिलाफ शिकायत की थी। एक विधायक जरनैल सिंह ने पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। उधर,  भाजपा नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की बर्खास्तगी को खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को देश और लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश बताया।


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