बोर्ड ठीक करे प्रमाण पत्र में नाम की गलती
मंडी – अदालत ने प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को याचिकाकर्ता का नाम परिवर्तन करने का फैसला सुनाया है। सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट नंबर चार रोजी दहिया के न्यायालय ने कोटली तहसील के नालसन साईगलू निवासी ज्योति देवी पुत्री रूप सिंह के वाद को स्वीकारते हुए प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के खिलाफ फैसला सुनाया है। अधिवक्ता राहुल पालसरा के माध्यम से अदालत में दायर डिकलेरेशन के दीवानी मुकदमे के अनुसार वादी ज्योति देवी के पिता का नाम रूप सिंह है, लेकिन बोर्ड की ओर से जारी उनके दसवीं और दस जमा दो के प्रमाण पत्रों में पिता का नाम गलत तरीके से रूप चंद दर्शाया गया था। वादी ने इस गलती को ठीक करने के लिए शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों से संपर्क किया था, लेकिन बोर्ड ने प्रमाण पत्रों में नाम की दुरुस्ती करने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते वादी ने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में यह मामला दायर किया था। अदालत ने प्रस्तुत दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर वादी के मामले को स्वीकारते हुए उनके प्रमाण पत्रों में पिता का नाम दुरुस्त करने का फैसला सुनाया है।
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