मलैहणी में लोगों ने जाना कानून
बीबीएन, नालागढ़ – नालागढ़ उपमंडल की ग्राम पंचायत मलैहणी में विधिक साक्षरता प्राधिकरण की ओर से रविवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता सिविल जज एवं उपमंडल स्तरीय विधिक साक्षरता प्राधिकरण के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने की। उन्होंने कहा सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति जनजाति, महिलाओं एवं बच्चों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि निःशुल्क सहायता प्राप्त करने के लिए एक सादे कागज पर प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। जितेंद्र कुमार ने कहा कि हमारे संविधान ने सभी नागरिकों को बराबरी के अधिकारी दिए हैं। संविधान यह सुनिश्चित बनाता है कि विभिन्न माध्यमों से यह अधिकार सुरक्षित रखे जाएं। न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र हल के लिए भी हमारी विधि व्यवस्था में मध्यस्थता का प्रावधान है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि विभिन्न मामलों को मध्यस्थता से निपटाने के लिए पहल करें। उन्होंने इस अवसर पर घरेलू हिंसा अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम इत्यादि विषयों पर सारगभित जानकारी प्रदान की। सिविल जज नालागढ़ जितेंद्र कुमार ने उपस्थित जनसमूह के विभिन्न कानूनों से संबंधित सवालों के जवाब भी दिए। शिविर में अधिवक्ता डीएस राणा, बीआर पोसवाल, संतोष कुमार ने लोगों को विभिन्न कानूनों की जानकारी दी। अधिवक्ता डीएस राणा ने नशे के दुष्प्रभावों एवं इससे संबंधित अधिनियमों एवं कानून के बारे में लोगों को जागरूक किया। अधिवक्ता संतोष कुमार ने माता-पिता भरण-पोषण अधिनियम, बीमा, मोटर वाहन अधिनियम के बारे में विस्तार से बताया। अधिवक्ता बीआर पोसवाल ने पंचायती राज कानूनों की जानकारी प्रदान की। इससे पूर्व ग्राम पंचायत मलैहणी की प्रधान राजकुमारी ने मुख्यातिथि का स्वागत किया तथा उनकी ग्राम पंचायत में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करने के लिए आभार व्यक्त किया।
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