रिलायंस कम्युनिकेशन की ब्रिकी टली

By: Mar 23rd, 2018 12:06 am

उच्चतम न्यायालय ने दिया यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

नई दिल्ली— उच्चतम न्यायालय ने उद्योगपति अनिल अंबानी के रिलायंस कम्युनिकेशन (आरकॉम) की संपत्ति मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो से बेचे जाने के मामले में यथास्थिति बरकरार रखने का गुरुवार को आदेश दिया। बैंकों के परिसंघ की याचिकाओं पर शीर्ष अदालत ने, हालांकि फिलहाल आरकॉम की संपत्ति बेचने पर बांबे उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक हटाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एके गोयल, न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की पीठ ने कहा कि उसके अंतिम निर्णय के बाद ही बिक्री के संबंध में कोई निर्णय लिया जा सकता है। न्यायालय इस मामले की सुनवाई पांच अप्रैल को करेगा। भारतीय स्टेट बैंक ने बांबे उच्च न्यायालय के उस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी, जिसमें स्वीडन की कंपनी एरिक्सन को आरकॉम की संपत्तियों पर दावा जताने की अनुमति दी थी। गत वर्ष 28 दिसंबर को कर्ज के बोझ तले डूबी आरकॉम ने घोषणा की थी कि वह अपना वायरलेस स्पेक्ट्रम, आवर, फाइबर और मीडिया कंवर्जेंस नोड (एमसीएन) एसेट््स रिलायंस जियो को बेच रही है। आरकॉम इसके जरिए अपना कर्ज 39000 करोड़ रुपए कम करना चाहती थी। बांबे उच्च न्यायालय ने गत आठ मार्च को बिना पूर्व अनुमति के आरकॉम की संपत्ति की बिक्री पर रोक लगा दी थी। उच्च न्यायालय का यह आदेश एरिक्सन की याचिका पर सुनवाई करते हुए आया था। एरिक्सन का आरकॉम पर 1012 करोड़ रुपए बकाया है।


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