सास-ननदोई को आजीवन कारावास

By: Mar 15th, 2018 12:20 am

विवाहिता को जलाने के केस में अदालत ने सुनाया फैसला, 10-10 हजार जुर्माना भी 

धर्मशाला— अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तृतीय ज्योत्सना सुमंत डढवाल की अदालत ने आलमपुर के जांगल बीर गांव की विवाहिता को जिंदा जलाने वाली सास व ननदोई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों दोषियों को 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोनों दोषियों को दो वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।  जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि 24 अक्तूबर 2014 की दोपहर को जांगल बीर का संजीव कुमार घर के समीप ही शैड बनाने का कार्य कर रहा था  और उसके दोनों मासूम बच्चे खेल रहे थे कि रीना देवी पत्नी संजीव कुमार का ननदोई रमेश कुमार उसके घर आ पहुंचा। रमेश कुमार ने इस दौरान पहले मीटर तोड़ दिया और उसके बाद दरवाजा। इस पर रीना देवी ने जब उसका विरोध किया तो उसकी सास निर्मला देवी वहां आ पहुंची और उसने रमेश कुमार को रीना देवी का सामान घर से बाहर फेंक दे। इस दौरान रमेश कहीं चला गया और निर्मला देवी ने अपनी बहू रीना देवी को पकड़ लिया। इसी दौरान रमेश कुमार मिट्टी के तेल का कैन लेकर आ पहुंचा और उसने रीना देवी के ऊपर छिड़क दिया। इस पर निर्मला देवी ने रमेश कुमार को आग लगाने को कहा और आग लगाने के बाद रमेश कुमार और निर्मला देवी मौके से फरार हो गए।   दो नवंबर 2014 को दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर चार्जशीट तैयार कर न्यायालय को सौंपी। अभियोजन पक्ष की और से मामले की पैरवी उप जिला न्यायावादी एलएम शर्मा ने की।


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