अवैध कब्जों पर रिपोर्ट दें

By: Apr 17th, 2018 12:01 am

शिमला— संजौली टनल से ढली और ढली बाईपास रोड पर अवैध कब्जों के मामले में प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह अनुपालना रिपोर्ट दायर करे। अदालत को बताया गया कि अवैध कब्जे हटाने बारे मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों से बैठक कर ली है, लेकिन संबंधित विभागों से कागजात आने बाकी हैं। प्रदेश हाई कोर्ट ने नगर निगम आयुक्त शिमला को आदेश दिए थे कि वह निजी तौर पर संजौली टनल से ढली और ढली बाईपास रोड की जांच करे और इन सडकों पर किए गए अवैध कब्जों को चिन्हित करें व तुरंत प्रभाव से हटाएं। हाई कोर्ट ने आदेशों में स्पष्ट किया था कि यदि कोई भवन नियमों के विरुद्ध बना है, तो उसकी बिजली और पानी बंद किया जाए। संजौली टनल से ढली तक अभी तक 76 अवैध कब्जे चिन्हित किए गए हैं। अदालत ने आदेशों में स्पष्ट किया था कि ये दोनों ही रोड जनजातीय क्षेत्रों को जोड़ते हैं और इन्हीं सड़कों की वजह से ऊपरी क्षेत्रों के लोग स्टेट हास्पिटल में इलाज करवाने आते हैं। देश की सुरक्षा के लिहाज से भी दोनों सड़कें महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि दोनों सड़कें बार्डर रोड के नाम से जानी जाती है। अदालत ने अपने आदेशों की अनुपालना के लिए डीसी शिमला और एसपी शिमला को सुनिश्चित किया है।

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