आईटीआर में गड़बड़ी पर 200 फीसदी जुर्माना

By: Apr 21st, 2018 12:05 am

नई दिल्ली— टैक्स छिपाने या बचाने की कोई भी गलत कोशिश आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती है। इनकम टैक्स विभाग पहले ही इससे जुड़ी चेतावनी दे चुका है। अगर कोई भी शख्स ऐसे काम में लिप्त पाया गया तो आईटी डिपार्टमेंट उससे जुर्माना वसूलेगा। टैक्स से जुड़ी फेराफेरी करने पर टैक्स से बचाई गई कुल रकम पर 50 से 200 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है। आईटी की यह चेतावनी खासकर सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए है, क्योंकि हाल में बंगलूर में एक ऐसा ही मामला सामने आया था। वहां के जिस रैकेट का पर्दाफाश हुआ, वह इनकम कम लिखने या कटौती को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने जैसे हथकंडे बताता था। गिरोह एंप्लॉयीज को फर्जी तरीके से टैक्स रिफंड हासिल करने में मदद करता था। इनकम कम बताने या कटौती को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने जैसे हथकंडे जानी-पहचानी कंपनियों के कर्मचारी तक अपनाते पाए गए हैं।

अपने सपनों के जीवनसंगी को ढूँढिये भारत  मैट्रिमोनी पर – निःशुल्क  रजिस्ट्रेशन!


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App