तय जगह पर हो राफ्टिंग-पैराग्लाइडिंग

By: Apr 20th, 2018 12:05 am

डीसी के एसोसिएशन को आदेश, उल्लंघन पर रद्द होगा लाइसेंस

कुल्लू – कुल्लू जिला में बिना परमिट और अवैध रूप से कार्य कर रहे रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग आपरेटरों के खिलाफ  सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उपायुक्त कुल्लू यूनुस ने यह जानकारी दी। उन्होंने दोनों संगठनों के पदाधिकारियों को जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही साहसिक गतिविधियां करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने राफ्टरों व पैराग्लाइडरों को पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपकरण हमेशा साथ रखने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि अवैध रूप से साहसिक गतिविधियां करवाने वाले राफ्टरों और पैराग्लाइडरों को न केवल जुर्माना किया जाएगा,  बल्कि उनके खिलाफ  कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उपायुक्त ने दोनों एसोसिएशन के पदाधिकारियों को एक हफ्ते के भीतर रेट लिस्ट प्रदर्शित करने को कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी संचालक को नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसका लाइसेंस रद्द दिया जाएगा। उपायुक्त ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे समय-समय पर रिवर राफ्टिंग व पैराग्लाइडिंग उपकरणों के औचक निरीक्षण करते रहें।

जीवनसंगी की तलाश हैतो आज ही भारत  मैट्रिमोनी पर रजिस्टर करें– निःशुल्क  रजिस्ट्रेशन करे!


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App