फोरलेन पर दूर करो नूरपुर संघर्ष समिति की आपत्तियां

By: Apr 21st, 2018 12:12 am

शिमला— हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एसडीओ सिविल को पठानकोट-मंडी फोरलेन के निर्माण कार्य पर नूरपुर फोरलेन संघर्ष समिति द्वारा उठाई गई आपत्तियों को दूर करने के आदेश दिए हैं। समिति द्वारा हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर आरोप लगाया गया है कि नेशनल हाई-वे अथारिटी द्वारा उनकी संपत्ति का गैरकानूनी तरीके से अधिग्रहण किया जा रहा है। हाई कोर्ट को बताया गया कि नूरपुर फोरलेन संघर्ष समिति ने इस बारे लिखित रूप से आपत्ति भी जताई है, लेकिन अथारिटी द्वारा इस बारे में कोई गौर नहीं किया जा रहा है। उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात याचिका का निपटारा करते हुए एसडीओ सिविल को आदेश दिए कि वह अतिशीघ्र पठानकोट-मंडी फोरलेन के निर्माण कार्य पर नूरपुर फोरलेन संघर्ष समिति द्वारा दायर आपत्तियों को नियमानुसार निपटारा करें और प्रार्थी को भी सुनवाई का मौका दें। याचिका में दलील दी गई है कि नूरपुर से महज तीन किलोमीटर की दूरी पर जसूर नामक स्थान पर उनकी संपत्ति है और पठानकोट-मंडी फोरलेन के निर्माण कार्य के लिए नेशनल हाई-वे अथारिटी ने उनकी भूमि अधिग्रहण बारे गत तीन मार्च को अधिसूचना जारी कर दी है। प्रार्थी समिति ने आरोप लगाया था कि प्रार्थी समिति के सदस्यों द्वारा लिखित आपत्तियों को बिना सुने ही उनकी संपत्ति का अधिग्रहण किया जा रहा है, जो कि संविधान के विरुद्ध है। उधर, एक अन्य मामले में हिमाचल भर में दो अक्तूबर, 2012 से सभी तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद तंबाकू उत्पादों की बिक्री किए जाने पर प्रदेश हाई कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। इस मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने के आदेश दिए हैं। शिमला स्थित रामनगर निवासी अंकुश धोबल द्वारा मुख्य न्यायाधीश ने नाम लिखे पत्र पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव और आबकारी कराधान विभाग सहित प्रदेश के सभी जिलाधीशों तथा एसपी को प्रतिवादी बनाया है। मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को निर्धारित की गई है।

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