हाई कोर्ट पहुंचा केसीसी बैंक मुद्दा

By: Apr 20th, 2018 12:05 am

शिमला — कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक मंडल को पदच्युत किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और सहकारिता विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। प्रार्थी जगदीश सिपहिया ने याचिका में दलील दी है कि निदेशक मंडल के चुने हुए प्रतिनिधियों को राज्य सरकार द्वारा हटाया जाना गैरकानूनी है, इसलिए इस निर्णय को रद्द किया जाए। रजिस्ट्रार को-आपरेटिव सोसायटी ने छह अप्रैल को आदेश पारित कर निदेशक मंडल की शक्तियां जिलाधीश कांगड़ा को दे दी थीं। प्रार्थी ने अपनी याचिका में बैंक प्रबंध निदेशक प्रेम चंद अकेला को निजी तौर पर प्रतिवादी बनाया है। प्रबंध निदेशक के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि उसने रजिस्ट्रार को-आपरेटिव सोसायटी को गलत जानकारी  दी, जिसके आधार पर विवादित निर्णय लिया गया। मामले की सुनवाई 10 मई को निर्धारित की गई है। इस मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष हुई।

जीवनसंगी की तलाश हैतो आज ही भारत  मैट्रिमोनी पर रजिस्टर करें– निःशुल्क  रजिस्ट्रेशन करे!


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App