दिव्यांगों को व्यावसायिक कोर्स का मौका
कुल्लू —अस्थि दोष, श्रवण दोष और दृष्टि दोष के कारण 40 प्रतिशत तक की विकलांगता से ग्रस्त दिव्यांगों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कई व्यावसायिक कोर्स करवाने जा रहा है। इन कोर्सों के लिए 18 से 45 वर्ष तक आयु तथा बीपीएल परिवार से संबंधित दिव्यांग उम्मीदवार पात्र होंगे। अगर आवेदक बीपीएल परिवार से संबंधित नहीं हैं तो उसके परिवार की सालाना आय एक लाख रुपए से कम होनी चाहिए। जिला कल्याण अधिकारी समीर ने बताया कि व्यावसायिक कोर्सों का पूरा खर्चा विभाग वहन करेगा तथा प्रशिक्षणार्थियों को प्रतिमाह एक हजार रुपए छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। बेसिक कास्मेटोलॉजी, कारपेंटर, कम्प्यूटर आपरेटर, ड्राफ्ट्समैन सिविल, ड्राफ्ट्समैन मेकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मेकेनिक, फिटर, फूड एवं बीवरेज सर्विसेज असिस्टेंट और फ्रंट आफिस असिस्टेंट आदि के ये कोर्स विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से करवाए जाएंगे। इन कोर्सों के लिए 25 मई तक आवेदन किया जा सकता है। जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि दिव्यांग महिलाओं को सुंदरनगर स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनके रहने के लिए छात्रावास की व्यवस्था विशेष योग्यता वाले बच्चों के संस्थान में की जाएगी। छात्रावास से आने-जाने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। समीर ने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित अपने आवेदन पत्र अपने क्षेत्र के तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में 25 मई तक भेज सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ विकलांगता प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता व आयु प्रमाण पत्र, बीडीओ द्वारा जारी बीपीएल प्रमाण पत्र या तहसीलदार द्वारा जारी नवीनतम पारिवारिक वार्षिक आय प्रमाण पत्र तथा हिमाचली प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां संलग्न होनी चाहिएं। अधिक जानकारी के लिए तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
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