चरस तस्कर को दस साल की सजा
ऊना —अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दो अमन सूद की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट में मंडी के एक युवक को दोषी करार देते हुए दस साल के कठोर कारवास तथा एक लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारवास भुगतना पड़ेगा। मामले में एक युवक को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है। जिला न्यायवादी अशोक कुमार ने बताया कि मामले की पैरवी सरकारी वकील देवेंद्र चौधरी ने की। उन्होंने बताया कि 12 अगस्त 2016 को भरवाईं में एसआईयू टीम ने नाकाबंदी के दौरान कार नंबर एचपी-33डी-5887 को चैक किया था। इस दौरान नाका टीम में हाशिम अली, भूप सिंह, अंकुश डोगरा, अमरीक सिंह व शौकीन मोहम्मद पर आधारित टीम ने कार में सवार गुड्डू उर्फ बांकू निवासी मंडी से 1.700 चरस बरामद की थी। इस दौरान कार में परमानंद निवासी टिहरी मंडी भी शामिल था। मामले को लेकर पुलिस ने 13 गवाह पेश किए। इसमें फैसला सुनाते हुए अदालत ने गुड्डू उर्फ बांकू को दोषी करार दिया है व साक्ष्यों के अभाव में परमानंद को बरी करने का फैसला सुनाया है।
Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also, Download our Android App