टीसीपी दायरे में आएंगे 16 गांव

By: Jun 23rd, 2018 12:05 am

 बिलासपुर  —अब बिलासपुर के 16 गांव(माहौल) टीसीपी एक्ट के दायरे में आएंगे। इस एक्ट के प्रति विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्र सरकार द्वारा बिलासपुर में प्रस्तावित एम्स साइट के साथ ही इन 16 गांवों(माहौल) को जोड़ा गया है, जिसके लिए विभाग ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं और दिल्ली की एक निजी कंपनी को इसके सर्वे के लिए जिम्मा सौंपा गया है। विभागीय अधिकारी बताते हैं कि अगले महीने के शुरुआती चरण में ही यह निजी कंपनी इन गांवों का दौरा करेगी और यहां की जनसंख्या से लेकर भवन व अन्य तैयारियां को लेकर सर्वे किया जाएगा। ताकि इस एक्ट के तहत विभाग के पास इन गांवों की सारी जानकारी प्राप्त हो सके। इस खबर की पुष्टि असिस्टेंट टाउन प्लानर नीशा कपूर ने की। उन्होंने बताया कि ये गांव 2016 से इस एक्ट के दायरे में आ गए थे। परंतु विभाग की औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण यह कार्य आरंभ नहीं हो पाया था। इस दौरान अब विभाग ने सभी औपचारिकताएं पूर्ण करके दिल्ली की एक निजी के साथ टेंडर करके अगले माह कार्य शुरू करने जा रही है। ताकि जल्द से जल्द इन चयनित गांवों का सारा रिकार्ड विभाग के पास दर्ज हो जाए। जानकारी के अनुसार 16 जून 1998 को बिलासपुर के 24 माहौल टीसीपी एक्ट के अधीन लिए गए थे। जिसके चलते इन माहौल को विभाग के कायदे अनुसार सुविधा दी गई थी। वहीं, अब 2016 में विभाग ने 16 माहौल और चिन्हित कर लिए हैं। जिनके लिए अगले माह इन गांवों का सर्वे की किया जाएगा। खास बात यह रहेगी कि विभाग इस सर्वें में डोर-टू-डोर जाकर हर एक व्यक्ति की जानकारी प्राप्त करेगा। ताकि वहां पर चिन्हित स्थान पर जाकर विभाग खुद इन स्थानों का निरीक्षण कर सके। इस दौरान अगर कोई व्यक्ति या परिवार इसकी जानकारी विभाग को नहीं देता है विभागीय कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। विभागीय अधिकारी बतातें हैं कि इस सर्वें का कार्य करने के लिए विभाग ने निजी कंपनी के साथ टेंडर तो कर लिया है, लेकिन अब सिर्फ कांट्रैक्ट होना बाकी है।

2021 में मिलेंगी नई योजनाएं

टीसीपी एक्ट के तहत बिलासपुर में आए रहे माहौल अब 2021 में फिर से रिवाइज होंगे। इस एक्ट के तहत 2021 में इन माहौल के लिए एक बार फिर से विकासत्मक योजनाएं तैयार की जाएंगी। विभाग का कहना है कि रिवाइज होने के दौरान कई और नई योजनाएं एक्ट के तहत लागू की जा सकती हैं।


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