डकैतों-हत्यारों को उम्रकैद
रामपुर बुशहर— अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने डकैती और हत्या करने के आरोप में दोषी साबित होने पर शुक्रवार को दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने दोनों को 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोनों को 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास होगा। जिला उपन्यायवादी रामपुर कुलभूषण गौतम ने बताया कि अदालत ने विक्की राणा पुत्र भीम सिंह निवासी शाटा खनी वार्ड नंबर दो, आंचल बेरी नेपाल और राजू सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी राना जिला सल्यान रावती आंचल नेपाल को ट्रक चालक महेंद्र सिंह की हत्या करने के लिए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों को 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। इसके अतिरिक्त अदालत ने दोनों को ट्रक और उसमें लोड सामान की डकैती के दौरान महेंद्र की हत्या करने के लिए धारा 396 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न देने पर 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास होगा। अदालत ने दोनों को ट्रक और सामान की डकैती करने और चालक महेंदर की हत्या करने के षडयंत्र रचने पर आईपीसी की धारा 120 बी के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 5-5 हजार रुपए का जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर 3-3 माह की अतिरिक्त सजा होगी। गौरतलब है कि सात नवंबर, 2013 को मनोज कुमार, पुत्र रामेश्वर दास, निवासी गांव और तहसील चिड़गांव, जिला शिमला ने थाना रामपुर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके भाई सुरेश चौहान के ट्रक (एचपी 63-2194) ट्रक पर उसने महिंद्र सिंह, पुत्र भाग सिंह निवासी गांव और डाकघर मांदली, तहसील रोहडू, जिला शिमला को चालक रखा था। चार नवंबर को चालक ट्रक को रिपेयर करने मनीमाजरा ले गया था। चालक ने छह नवंबर को कालाअंब से सरिया और प्लास्टिक की टंकियां लोड करके वापस चिड़गांव आना था। चालक न चिड़गांव पहुंचा और न ही उससे संपर्क हो रहा था। इसके बाद वह डीएसपी रोहडू राज कुमार चंदेल को मामले से अवगत कराया। इसके बाद रामपुर पुलिस ने डकोलढ़ के पास नाके के दौरान ट्रक समेत पांच नेपाली दबोचे। इनमें विक्की राणा राणा, राजू सिंह, काका, बॉबी और पिंकू शामिल थे। तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान ने आरोपियों के बयान के आधार पर जिला सिरमौर में नाहन के दोसड़का नामक जगह के नजदीक ट्रक चालक महिंद्र की लाश को सड़क से नीचे झाडि़यों से बरामद किया। उन्होंने ट्रक चालक को पत्थरों से पीटकर और उसका गला दबाकर जान से मार दिया था। तीन नाबालिगों ने अदालत से गुहार लगाई कि वे कथित अपराध के दिन नाबालिग थे और उनका केस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास चलाया जाए। कोर्ट ने तीनो किशोरों के खिलाफ चल रहे मामले को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड रामपुर को निपटारे हेतु भेज दिया था। इस मामले में 15 गवाहों के बयान कलमबद्ध किए गए।
Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also, Download our Android App