उद्योगपतियों को टैक्स लौटाएगी प्रदेश सरकार

By: Jul 17th, 2018 12:03 am

हिमाचल में निवेश बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने लिए चार बड़े फैसले

शिमला – हिमाचल प्रदेश में निवेश खींचने के लिए जयराम सरकार ने चार बड़े फैसले लिए हैं। इसके तहत औद्योगिक इकाइयों को स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स (एसजीएसटी)  तथा वैट की वसूल राशि लौटाई जाएगी।  औद्योगिक इकाइयों को इंसेंटिव देने के उद्देश्य से राज्य सरकारने पूर्ण या आंशिक टैक्स रियम्बर्समेंट का निर्णय लिया है। ताजा फैसले के अनुसार दुर्गम क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाइयों क एसजीएसटी पूरी तरह माफ कर लौटाया जाएगा। बद्दी-परवाणू और काला अंब के उद्योगों को 20 प्रतिशत उक्त टैक्स में रियम्बर्समेंट होगी। मध्यम क्षेत्र में स्थापित अन्य इकाइयों को टैक्स की छूट 35 फीसदी के साथ लौटाई जाएगी। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक अप्रैल 2018 के बाद स्थापित उद्योगों में एसजीएसटी की कर प्रणाली उक्त नियमों के तहत लागू होगी। इससे पहले पुरानी वैट कर प्रणाली रिमेनिंग पीरियड के तहत लागू मानी जाएगी। राज्य सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दूसरा बड़ा फैसला अनअर्डं इन्कम के आधार पर लिया है। इसके तहत निवेशकों को औद्योगिक प्लॉट बेचने पर राज्य सरकार को सिर्फ 20 फीसदी मुनाफे का हिस्सा देना होगा। इससे पहले सरकार प्लॉट्स के मुनाफे की 50 फीसदी राशि निवेशकों से वसूल करती थी। इसे भी अलग-अलग श्रेणियों के तहत निर्धारित किया गया है। इसके तहत 50 फीसदी के स्थान पर 20 प्रतिशत मुनाफा राशि भरनी होगी। दूसरी केटेगरी में 30 प्रतिशत मुनाफा राशि के स्थान पर 10 प्रतिशत और 20 फीसदी की जगह मात्र पांच प्रतिशत मुनाफा राशि सरकार के खजाने में जमा करवानी होगी। इससे निवेशकों को अपने औद्योगिक प्लॉट बेचने का रास्ता खुल गया है। सरकार ने तीसरा बड़ा फैसला रेंट पर औद्योगिक प्लॉट दूसरे निवेशकों को देने के बारे में लिया है। इसके लिए राज्य सरकार ने प्रतिवर्ग मीटर एक से लेकर दो रुपए तक की राशि की शर्त हटा दी है। ताजा निर्णय के अनुसार निवेशक अपना औद्योगिक प्लॉट सरकार को शुल्क दिए बिना रेंट पर दे सकता है। इसी संदर्भ में सरकार ने उद्योगों में हिमाचली युवाओं को रोजगार को लेकर 80 प्रतिशत की शर्त लागू कर दी है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विभिन्न प्रकार इकाइयों में 20 प्रतिशत कर्मचारी ही बाहरी राज्यों के रखे जा सकेंगे। संशोधित नियमों में सरकार ने कड़ी शर्त लगाई है कि 80 फीसदी हिमाचलियों को रोजगार देने वाले उद्योगों को ही इन्सेंटिव दिए जाएंगे। हिमाचल सरकार ने राज्य से वापस लौट रहे निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित करने और प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत औद्योगिक इकाइयों को एसजीएसटी के रियम्बर्समेंट का अहम फैसला है।

1 दुर्गम क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों का एसजीएसटी पूरी तरह माफ कर लौटाया जाएगा

2 निवेशकों को प्लॉट बेचने पर अब सरकार को सिर्फ 20 फीसदी मुनाफे का हिस्सा देना होगा

3 वेशक अपना औद्योगिक प्लॉट सरकार को शुल्क दिए बिना रेंट पर दे सकता है

4 80 फीसदी हिमाचलियों को रोजगार देने वाले उद्योगों को ही  दिए जाएंगे इन्सेंटिव


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