कहां खर्चे एडीबी के 650 करोड़

By: Jul 17th, 2018 12:07 am

हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव से शपथपत्र के माध्यम से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

शिमला — शिमला शहर में एशियन डिवेलपमेंट बैंक की सहायता से हुए सौंदर्यीकरण के कार्य पर हाई कोर्ट की नजर पड़ गई है। हाई कोर्ट ने सरकार से 650 करोड़ रुपए के खर्च का हिसाब मांगा है और मुख्य सचिव को निजी तौर पर शपथपत्र के माध्यम से फंड के खर्च पर ताजा स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने मुख्य सचिव को आदेश दिए कि वह दो सप्ताह के भीतर निजी शपथपत्र दायर कर अदालत को बताएं कि शिमला शहर के सौंदर्यीकरण के लिए एशियन डिवेलपमेंट बैंक द्वारा 650 करोड़ से भी ज्यादा का फंड कहां-कहां खर्च किया गया। अपने पिछले आदेशों के तहत अदालत ने पर्यटन निदेशक से उक्त फंड से किए गए कार्य का ब्यौरा मुख्य सचिव से मांगा था। राज्य सरकार की ओर से सोमवार को अदालत को बताया गया कि पर्यटन निदेशक द्वारा दायर किया गया शपथपत्र अदालत के आदेशों के अनुसार नहीं है। शिमला शहर के सौंदर्यीकरण से जुड़ी एक जनहित याचिका की सुनवाई के पश्चात हाई कोर्ट ने उक्त आदेश पारित किए। अपने पिछले आदेशों के तहत हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश दिए थे कि विरासत भवन टाउन हॉल के जीर्णोद्धार के बाद उचित उपयोग बारे अपना शपथ पत्र दायर करें और अदालत की स्वीकृति के बिना टाउन हॉल को नगर निगम को न सौंपा जाए। न्यायालय ने अपने दृष्टिकोण को व्यक्त किया कि शायद यह एक पुस्तकालय और अन्य आम जनता की उपयुक्तताओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नगर निगम ने अदालत को जानकारी दी है कि वर्ष 1908 में स्कॉटिश वास्तुकार जेम्स रैनसोम द्वारा टाउन हॉल को डिजाइन किया गया था। अदालत को बताया गया कि टाउन हॉल  को  वास्तव में पुस्तकालय के रूप में डिजाइन किया गया था। बाद में कई कार्यालयों को इस भवन में स्थानांतरित कर दिया गया था और देश के विभाजन के बाद, नगर निगम के कुछ कार्यालयों में उसे रखा गया था। खंडपीठ ने मुख्य सचिव को आदेश दिए थे  कि विरासत भवन टाउन हॉल के जीर्णोद्धार के बाद उचित उपयोग बारे अपना शपथ पत्र दायर करें। अदालत ने टिप्पणी की थी कि इसे बाबू की मर्जी पर नहीं छोड़ा जा सकता, जोकि पुनर्स्थापित लकड़ी के पैनलों पर कील ठोंक कर कैलेंडर लटकाए।


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