ग्राहक की मर्जी बिना नहीं कर पाएंगे मैसेज-कॉल्स

By: Jul 20th, 2018 12:04 am

नई दिल्ली— अनचाहे कॉल्स और मेसेज की परेशानी अब खत्म हो सकती है। टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने गुरुवार को परेशान करने वाली कॉल्स और स्पैम को लेकर नए नियमों की घोषणा की, जिसके तहत टेलिमार्केटिंग मेसेज भेजने के लिए यूजर की सहमति को अनिवार्य कर दिया गया है। रेग्युलेटर ने टेलिकॉम आपेरटर्स को यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि कामर्शियल कम्यूनिकेशन केवल रजिस्टर्ड सेंडर्स के द्वारा हो। ट्राई ने बयान में कहा कि रेग्युलेशन में पूरी तरह बदलाव जरूरी हो गया था। नए नियम का उद्देश्य यूजर्स को स्पैम से हो रही परेशानी को प्रभावी रूप से रोकना है। नए नियमों के तहत मैसेज सेंडर्स, हैंडर्स (अलग-अलग तरीके के मैसेज को अलग करने वाले) के रजिस्ट्रेशन और सबसे बढ़कर सब्सक्राइबर्स की सहमति को अनिवार्य किया गया है। ट्राई ने कहा कि नया नियम सब्सक्राइबर्स को सहमति पर पूर्ण नियंत्रण देता है और पहले दी गई सहमति को वापस भी ले सकता है। सब्सक्राइबर्स की सहमति रजिस्ट्रेशन से मौजूदा नियमों का दुरुपयोग रुक सकता है। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उल्लंघन की श्रेणी के मुताबिक 1000 रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।


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