बिना लाइसेंस नहीं बिकेगा सामान

By: Jul 22nd, 2018 12:06 am

घटिया खाना भेजने पर एफएसएसएआई ने लिया फैसला

नई दिल्ली — ऐप आधारित ई-कॉमर्स फूड सप्लाई कंपनियों को तमाम खाद्य विके्रताओं के उत्पादों की बिक्री रोकनी पड़ सकती है। खाद्य सुरक्षा नियामक फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) स्विगी, जोमैटो, फूडपांडा और सात अन्य ऐसी ही कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे गैर लाइसेंसी फूड ऑपरेटरों को अपनी सूची से हटा दें और उनसे प्राप्त खाद्य वस्तुओं की सप्लाई और बिक्री बंद कर दें। तमाम उपभोक्ताओं की ओर से ई-कॉमर्स प्लेटफार्म के जरिए बिकने वाले खाद्य पदार्थो की क्वालिटी खराब होने की शिकायतें की मिली थीं। इसके बाद एफएसएसएआइ ने यह कार्रवाई की। एफएसएसएआई ने एक बयान में कहा कि फूड सप्लाई करने वाले ई-कॉमर्स पर सूचीबद्ध खाद्य विक्रेताओं द्वारा घटिया क्वालिटी का खाद्य पदार्थ भेजे जाने की तमाम शिकायतें उसे मिली हैं। इसके बाद दस ई-कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे ऐसी फूड विक्त्रेताओं को अपने प्लेटफार्म से हटा दें, जिन्होंने एफएसएसएआइ से लाइसेंस नहीं लिया है। ई-कॉमर्स कंपनियों को नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस साल फरवरी में खाद्य सुरक्षा नियामक ने ई-कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटरों के लिए गाइडलाइन लागू की थी। इसके अनुसार ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध फूड ऑपरेटरों को अपना लाइसेंस नंबर प्रदर्शित करना अनिवार्य है। उसने खाद्य सुरक्षा और मानकों के अनुपालन के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफार्म और फूड ऑपरेटरों के बीच समझौता भी अनिवार्य कर दिया है। इसके बावजूद एफएसएसएआइ ने महसूस किया कि गाइडलाइन के अनुपालन में ढिलाई बरती जा रही है और लाइसेंस कराए बगैर होटल व रेस्तरां से खाद्य वस्तुओं की बिक्री की जा रही है।


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