हत्या के जुर्म में पांच को आजीवन कारावास
शिमला— हिमाचल हाई कोर्ट ने हत्या के जुर्म में पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक अपराधी पर तीस हजार रुपए जुर्माना लगाया है। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर और अजय मोहन गोएल की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए उक्त निर्णय सुनाया। निचली अदालत ने संजय कुमार की हत्या के जुर्म में सिर्फ शंभू मेहता को सात वर्ष की सजा सुनाई थी और बाकी चार आरोपियों को बरी कर दिया था। इस निर्णय को राज्य सरकार ने अपील के माध्यम से हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। अदालत ने राज्य सरकार द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष पवन कुमार, शम्भू मेहता, सीता राम, भोला और राजीव कुमार के खिलाफ अभियोग साबित करने में सफल रहा है। इन सभी पर आरोप था कि उन्होंने 17.10.2009 को संजय कुमार की हत्या की थी।
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