हिमाचल में पंचायत उपचुनाव आज

By: Jul 29th, 2018 12:01 am

बीडीसी-जिला परिषद के परिणाम कल, प्रदेश के संबंधित क्षेत्रों में अवकाश घोषित

शिमला— हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों के रिक्त पदों को भरने के लिए रविवार को उपचुनाव होंगे।  राज्य की ग्रामीण संसद की 256 सीटें खाली हैं, हालांकि कई क्षेत्रों में प्रत्याशी निर्विरोध भी चुने जा चुके हैं, लिहाजा शेष सीटों की संख्या के लिए रविवार को उपचुनाव होंगे। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत प्रधान, उपप्रधान, ग्राम पंचायत के मतों की गणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद की जाएगी। पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के मतदान की गिनती 30 जुलाई को संबंधित खंड मुख्यालय में की जाएगी।  ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों, उप-प्रधान और प्रधान के चुनाव परिणाम की घोषणा मतगणना के तुरंत बाद की जाएगी। पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव के परिणाम खंड मुख्यालय पर मतगणना समाप्ति के तुरंत बाद घोषित किए जाएंगे। जिला परिषद के चुनावों के नतीजे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (चुनाव) नियम, 1994 में निहित प्रावधान के अनुसार घोषित किए जाएंगे। चुनाव की प्रक्रिया 31 जुलाई, 2018 तक पूरी कर दी जाएगी।  जानकारी के तहत राज्य में कुल्लू तथा कांगड़ा जिला के दो जिला परिषदों के लिए चुनाव होगा। इसके अलावा कांगड़ा के दो, मंडी के एक और सोलन के एक पद सहित प्रदेश भर में चार बीडीसी सदस्यों के लिए मतदान होगा। इसी आधार पर प्रदेश भर में एक दर्जन पंचायत प्रधान पद के लिए वोटिंग होगी। पंचायत प्रधान के हमीरपुर में दो, कांगड़ा में चार, मंडी में तीन, शिमला में एक और सिरमौर में दो सीटें खाली हैं। इसी तर्ज पर राज्य भर में उपप्रधान पद के लिए कुल 24 खाली पदों के लिए वोटिंग होगी। इसके तहत बिलासपुर में एक, चंबा में तीन, कांगड़ा में पांच, हमीरपुर में तीन, मंडी में चार, शिमला में दो, सिरमौर में तीन, सोलन में एक और ऊना में उपप्रधान पद की दो सीटों के लिए मतदान होगा। राज्य भर में पंचायत बार सदस्यों के 224 रिक्त पद हैं। चुनाव आयोग ने इसके लिए वार्ड स्तर पर वोटर लिस्ट फाइनल कर ली है। पंचायत वार्ड सदस्यों में बिलासपुर में छह, चंबा में 16, हमीरपुर 21, कुल्लू में 14, किन्नौर में 21, कांगड़ा में 69, लाहौल स्पीति में दो, मंडी में 40, शिमला में 33, सिरमौर में 11, सोलन में 14 तथा ऊना जिला में नौ सीटों के लिए वोटिंग होगी। इस आधार पर प्रदेश भर में पंचायती राज संस्थाओं के जिला परिषद सहित वार्ड मेंबर तक 256 खाली सीटें हैं। वहीं प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 29 जुलाई को पंचायती राज संस्थानों के रिक्त पदों को भरने के लिए उप-चुनावों के दृष्टिग संबंधित क्षेत्र में अवकाश घोषित किया है।  यह अवकाश दिहाड़ीदार कर्मचारियों के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम, 1881 की धारा 25 तहत संवैतनिक (पेड) अवकाश घोषित किया।


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