जीएसटी ऑडिट पर अधिकारों का टकराव
नई दिल्ली — राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (एनएए) द्वारा ई-कॉमर्स कंपनियों के जीएसटी ऑडिट का निर्देश अधिकार क्षेत्र के विवाद में फंस गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआइसी) का मानना है कि एनएए को इस तरह का निर्देश देने का अधिकार नहीं है। इस महीने की शुरुआत में प्राधिकरण ने सीबीआईसी को लिखा था कि सभी ई-कॉमर्स कंपनियों के खातों का डीजी ऑडिट (महानिदेशक ऑडिट) होना चाहिए। इसमें यह जांचना चाहिए कि कंपनियों ने अतिरिक्त जीएसटी अपने ग्राहकों को लौटाया है या नहीं। एक अधिकारी ने बताया कि सीबीआईसी का मानना है कि सभी ई-कॉमर्स कंपनियों के खातों का डीजी ऑडिट तकनीकी तौर पर व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि इनमें से कुछ कंपनियों का रजिस्ट्रेशन राज्य स्तर पर भी हो सकता है। डीजी ऑडिट उन्हीं कंपनियों का किया जा सकता है, जिनका रजिस्ट्रेशन केंद्र सरकार के तहत हुआ हो। राज्यों में पंजीकृत कंपनियां राज्य कर अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र का हिस्सा हैं। सीबीआईसी इस बारे में जल्द अपना जवाब प्राधिकरण को भेजेगा।
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