दिल्ली हाई कोर्ट सरकार पर सख्त

By: Aug 17th, 2018 12:20 am

सीयू के भवन निर्माण पर एक्शन रिपोर्ट जमा करवाने को दिए तीन हफ्ते

नई दिल्ली— दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट न करवाने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए दोनों सरकारों को क्रमशः चार व तीन सप्ताह का समय दिया है। गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के कोर्ट नंबर तीन आइटम नंबर दो की डबल बैंच में न्यायाधीश संजीव खन्ना व चंद्रशेखर की खंडपीठ ने सिविल रिट याचिका नंबर 2195, 2015 व 5086, 2016 टाइटल नरोत्तम नरेश वालिया बनाम भारत सरकार के मामले की सुनवाई के दौरान सख्त रवैया अपनाते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार को 21 फरवरी, 2018 के पारित इसी कोर्ट के आदेश की एक्शन टेकन रिपोर्ट अभी तक दाखिल न करने पर नाराजगी जाहिर की। वहीं भारत सरकार को उसके तुरंत बाद तीन हफ्ते में अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है, ताकि पिछले आठ-दस सालों से अधर में लटके भवन निर्माण के कार्य को शुरू किया जा सके। मामले की पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अंकुर छिबर व विनोद शर्मा ने न्यायालय को बताया कि ये दोनों सरकारें अपनी-अपनी जिम्मेदारी को एक-दूसरे पर डाल रही हैं। अतः जब तक हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भवन निर्माण कार्य आरंभ नहीं हो जाता, न्यायालय स्वयं इस मामले को मॉनिटर करे। उन्होंने कहा कि 21 फरवरी, 2018 को हिमाचल सरकार ने कोर्ट को बताया था कि उन्होंने जो 17, 27, 53, 077 रुपए की राशि प्रतिपूरक के रूप में जमा करवानी थी, उसकी मंजूरी ले ली है, जबकि धौलाधार कैंपस धर्मशाला की औपचारिकताएं अभी पूरी नहीं हुई हैं। केंद्र सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम जेटली ने कहा कि जैसे ही हिमाचल सरकार कंकरीट प्रोपोजल केंद्रीय वन मंत्रालय को सौंपती है, हम तुरंत सारी औपचारिकताओं को सेक्शन तीन ऑफ फारेस्ट कंजरवेटिव एक्ट 1980 के तहत पूरी कर देंगे। तब कोर्ट ने आदेश दिया कि जैसे ही प्रदेश सरकार भवन निर्माण से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरा करके केंद्र सरकार को भेजती है, तो केंद्र सरकार भी औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए फोरेस्ट एडवाइजरी कमेटी को भेजे। अगर ऐसी कमेटी नहीं बनी है, तो तुरंत गठित की जाए।

देहरा के लिए ऐसा हो प्रोपोज़ल

कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि ब्यास कैंपस देहरा की सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। अतः प्रोपोजल ऐसा बनाएं कि ब्यास कैंपस देहरा में भवन निर्माण का कार्य आरंभ करने के लिए धौलाधार धर्मशाला कैंपस की औपचारिकताओं का इंतजार न करते हुए देहरा में भवन निर्माण का कार्य स्वंतत्र रूप में आरंभ करवाया जाए। अगली सुनवाई में धर्मशाला के बारे में भी एक्शन टेकन रिपोर्ट दोनों सरकारों को सबमिट करने के आदेश दिए हैं। साथ ही पवन शर्मा और होशियार सिंह एमएलए की जल्द सुनवाई की प्रार्थना को भी न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है।


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