सुप्रीम कोर्ट का यूपी पुलिस को नोटिस

By: Aug 14th, 2018 12:02 am

नई दिल्ली— यूपी के हापुड़ में हुए कथित मॉब लिंचिंग मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ के आईजी को निर्देश दिया है कि वह मामले की छानबीन कर दो हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें। हापुड़ में कथित लिंचिंग मामले में भीड़ ने एक शख्स को मार डाला था, जबकि दूसरा घायल हो गया था। घायल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सुरक्षा की गुहार लगाते हुए मामले में जल्द सुनवाई की मांग की गई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगवाई वाली बैंच ने मामले की सुनवाई के दौरान यूपी पुलिस को नोटिस जारी कर रिपोर्ट देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता समिउद्दीन की ओर से अर्जी दाखिल की गई है। समिउद्दीन ने कहा है कि भीड़ ने उन्हें निशाना बनाया और इस दौरान उसे बुरी तरह से पीटा गया था। याचिका में सुरक्षा के साथ-साथ घटना की एसआईटी जांच की मांग भी की गई है। याचिका में ये भी कहा गया है कि मामले की सुनवाई यूपी से बाहर होना चाहिए और केस ट्रांसफर किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि मामले में हाल में एक टीवी चैनल का स्टिंग भी सामने आया था। सोमवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बैंच ने यूपी के हापुड़ जिला के एसपी को निर्देश दिया है कि वह शिकायती और घटना में घायल हुए विक्टिम के आग्रह पर गौर करे, जिसमें याचिकाकर्ता ने गुहार लगाई है कि उसे सुरक्षा प्रदान किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साथ में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और साथ ही मेरठ रेंज के आईजी से कहा है कि वह मामले की छानबीन कर इस मामले में रिपोर्ट पेश करें। अदालत ने इस मामले की सुनवाई 28 अगस्त के लिए टाल दी है।


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