खानपान पर सर्विस चार्ज अनुचित

रामविलास पासवान ने ग्राहकों से भुगतान न करने को कहा

नई दिल्ली— खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने होटल और रेस्त्रां में खानपान पर लिए जाने वाले सर्विस चार्ज को अनुचित करार दिया है और लोगों से इसका भुगतान न करने की अपील की है। पासवान ने यहां संवाददाताओं से कहा कि सर्विस चार्ज लेने का कोई कानूनी आधार नहीं है। लोग जब खानपान की चीजें लेते हैं, तो उसके मूल्य में वस्तु की कीमत और उस पर लगने वाले कर भी शामिल होते हैं। इसलिए इस पर सर्विस चार्ज लेना अनुचित व्यापार व्यवहार है। उन्होंने सवाल किया कि उपभोक्ताओं से जो सर्विस चार्ज लिया जाता है उसे क्या बैरों को दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सर्विस चार्ज की समस्या का समाधान नए उपभोक्ता संरक्षण कानून में किया जाएगा तथा इस संबंध में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकार को विवादों के समाधान के अधिकार दिए जाएंगे। उपभोक्ताओं को गुमराह कर कोई भी शुल्क लेना अपराध है। श्री पासवान ने कहा कि होटलों और रेस्त्राओं को खानपान की वस्तुओं के वास्तविक मूल्य और उस पर लगने वाले करों को साफ-साफ लिखना चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि उन्हें कीतनी कीमत चुकानी होगी। इस सिलसिले में राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है तथा सर्विस चार्ज को लेकर होटलों और रेस्त्राओं से भी सुझाव मांगे गए हैं। होटल और रेस्त्राओं के संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल खाद्य आपूर्ति मंत्री से मिलकर अपनी बातें रखना चाहता था, लेकिन इसके लिए उन्हें समय नहीं दिया गया।