चौकीमन्यार में घर सील

ऊना —  कांगड़ा बैंक ऊना एजीएम कार्यालय के तहत टकोली शाखा की एक ऋणदाता द्वारा 11.50 लाख रुपए ऋण व ब्याज राशि अदा न करने पर बैंक ने सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए चौकीमन्यार स्थित आवासीय भवन को सील कर दिया है। कांगड़ा बैंक ऊना के एजीएम रविंद्र कुमार ने इसकी पुष्टि की है। एजीएम रविंद्र कुमार ने बताया कि बैंक की टकोली शाखा के तहत उक्त ऋण दाता ने 2014 में बैंक से 8.50 लाख रुपए का ऋण लिया था, जिस पर करीब तीन लाख रुपए ब्याज अभी तक बन चुका है। ऋणदाता ने लंबे अरसे से इस अकाउंट में कोई भी किस्त अदा नहीं की तथा बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद ऋण लौटाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इस पर सरफेसी एक्ट के तहत मंगलवार को बैंक अधिकारियों, सरफेसी एजेंसी, राजस्व व पुलिस विभाग के अधिकारियों की टीम ने चौकीमन्यार स्थित उक्त ऋणदाता के आवासीय भवन को सील कर दिया। उन्होंने बताया कि टीम में उनके साथ, बैंक की टकोली शाखा के प्रबंधक संजीव कुमार, सरफेसी एजेंसी से अनिल शर्मा, तहसीलदार विपन कुमार, राजस्व व पुलिस विभाग से अधिकारी शामिल थे। एजीएम रविंद्र कुमार ने कहा कि बैंक अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को समय पर बैंक से लिए ऋण की किस्ते अदा करनी चाहिए। बैंक उनके कारोबार में हर संभव आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए सदा तैयार है, बेशर्ते वह नियमानुसार बैंक के साथ सहयोग करें।