दोषी कार चालक को जेल
सुंदरनगर – जेएमआईसी सुंदरनगर कोर्ट नंबर एक की अदालत ने नौ साल बाद एक सड़क हादसे में हुई मौत मामले के आरोपी चालक को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही अलग से 6500 रुपए जुर्माना भी किया है। शुक्रवार को कुलदीप शर्मा की अदालत में पेश किए गए केस की सुनाई हुई, जिसमें चतरोखड़ी निवासी राजेश कुमार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है। सरकारी अधिवक्ता अभय गुप्ता ने बताया कि 6-6-2007 को इंडिका कार (एचपी 33ए-8436) बिलासपुर से सुंदरनगर की ओर आ रही थी, उसमें रमेश कुमार निवासी बिलासपुर सवार था। कार सामने से आ रही बस से जा टकराई और कार मंे सवार रमेश कुमार की इस हादसे में मौत हो गई थी। यह हादसा कार चालक की लापरवाही व तेज रफ्तार से कार ड्राइव किए जाने की सूरत में हुआ था, जिसमें कोर्ट ने वकीलों की तमाम दलीलों को मद्देनजर रखते हुए चालक को आईपीसी की धारा 279, 337, 338 व 304ए के तहत दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत साढ़े तीन साल करावास व 6500 रुपए जुर्माना किए जाने की सजा सुनाई है।
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