पत्नी के हत्यारे को उम्र कैद

मंडी की अदालत ने हत्या-सबूत मिटाने के दोष में सुनाई सजा

मंडी —  पत्नी के हत्यारे पति को अदालत ने कठोर उम्र  कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 15,000 रुपए जुर्माने और जुर्माना राशि को निश्चित समय में अदा न करने पर एक साल के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतने की सजा के आदेश दिए हैं। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूने राम पहाडि़या के न्यायालय ने सुंदरनगर तहसील के कुशला (जैदेवी) निवासी देवी राम पुत्र माघू राम के खिलाफ  धारा 302 और 201 के तहत हत्या करने और सबूत मिटाने का अभियोग साबित होने पर यह सजा सुनाई है। आरोपी ने 29 अपै्रल 2013 को अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और इसके बाद सबूत मिटाने व बात छिपाने का प्रयास भी किया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार इस मामले के शिकायतकर्ता नारायणू के अनुसार 29 अप्रैल 2013 को शिकायतकर्ता व आरोपी अपने परिवार सहित एक शादी में गए हुए थे। जब शिकायतकर्ता शादी में भाग लेने के बाद घर लौट रहा था तो आरोपी उसे नाले में मिला था और आरोपी ने पूछे जाने पर बताया कि उसकी पत्नी कौशल्या मायके चली गई है। हालांकि कुछ शक होने पर जब लोगों ने जंगल में तलाश की तो कौशल्या जंगल में घायल अवस्था में अचेत पड़ी हुई मिली थी, जिसके बाद शिकायतकर्ता तथा स्थानीय वासियों ने दोनों को सुंदरनगर अस्पताल में पहुंचाया। जहां पर चिकित्सकों ने कौशल्या को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर हत्या का मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू की थी। पुलिस तहकीकात में यह सामने आया था कि आरोपी का आशू नामक एक लड़की के साथ अवैध संबंध था। जिसके कारण उसके पत्नी के साथ अच्छे संबंध नहीं थे और इसी कारण उसने कौशल्या की हत्या की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला उप न्यायवादी नवीन चंद्र ने 14 गवाहों के बयान पर आरोपी के खिलाफ अभियोग को साबित किया।