बैंक पर तीन करोड़ जुर्माना

मुंबई — रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चालू खाता खोलने तथा बिल की बिना पर ऋण देने की प्रक्रियाओं में नियमों के उल्लंघन के लिए निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक पर तीन करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने बताया  है कि उसे शिकायत मिली थी कि बिल डिस्काउंटिंग (बिल की बिना पर उद्यमियों को भुगतान करना) में बैंक की एक शाखा में नियमों की अवहेलना की जा रही है। आरबीआई ने जांच के बाद आरोपों को सही पाया और इस संबंध में बैंक से जवाब मांगा। दस्तावेजी सबूतों तथा तथ्यों के आधार पर बैंक पर जुर्माना लगाने का फैसला किया गया।