मापतोल विभाग ने कसे दुकानदार

मंडी— बिना मूल्य अंकित सामान व कम भार तोलने पर दुकानदार ग्राहकों को खूब चूना लगा रहे हैं। दुकानदार विधिक मापक विज्ञान बंद वस्तुएं अधिनियम 2011 की उल्लंघना करने में बाज नहीं आ रहे हैं। मापतोल विभाग द्वारा उक्त अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के बावजूद भी दुकानदार ग्राहकों को मनमाने रेट लगाकर वसूली कर रहे हैं। हर माह मापतोल विभाग द्वारा औचक निरीक्षण द्वारा मामले सामने आ रहे हैं। विभाग की टीम द्वारा हर माह दबिश देने पर अधिकांश मामले अधिनियम 2009 की उल्लघंना करने के पाए जा रहे हैं।  पिछले माह भी मापतोल विभाग ने विभागीय समझौते के अनुसार 16 दुकानदारों से 47 हजार रुपए वसूला है। जबकि 13 दुकानदारों के दबिश  के दौरान चालान किए गए हैं। बता दें कि  विभाग के निरीक्षकों ने मंडी, सुंदरनगर के अलावा कुल्लू जिला की करीब 232  दुकानों में दबिश दी। दबिश के दौरान निरीक्षकों ने जहां दुकानदारों ने भार तोलने वाले बट्टे व मशीनों को चैक किया गया। वहीं डिब्बा बंद वस्तुओं पर अंकित दाम को भी चैक किया गया। इस दौरान 13 दुकानदार विभागीय नियमों की उल्लघंना करते पकड़े गए। इसके चलते उक्त दुकानदारों का मौके पर चालान किया गया। इसके साथ ही दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि आगामी निरीक्षण के दौरान अगर दोबारा नियमों की उल्लंघना करते हुए पाया गया, तो विभाग कड़ी कार्रवाई अमल में लाएगा। इसके चलते विभाग ने विधिक मापक विज्ञान अधिनियम-2009 के तहत 11 मामलों में 22 हजार और विधिक मापक विज्ञान बंद वस्तुएं अधिनियम-2011 के पांच मामलों पर 25 हजार रुपए पेशी के दौरान दुकानदारों से वसूला है। इस बाबत सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान (तोल-माप) मंडी मंडल के सहायक नियंत्रक डीआर वर्मा ने बताया कि विभाग के निरीक्षकों ने दुकानों का औचक  निरीक्षण के दौरान 13 चालान किए गए है। इनमें गत माह के मामलों को मिलाकर 16 मामलों में विभागीय पेशी के तहत 47 हजार रुपए जुर्माना वसूला है। उन्होंने बताया कि  विभाग के नियमों की आवहेलना करने वालों को कतई भी बख्शा नहीं जाएगा।