मामले की पैरवी कर रहे जिला उप न्यायवादी हेमंत चौधरी ने बताया कि कोर्ट ने शेर सिंह निवासी कुमारगांव जिला बदायंू, अनूप कुमार निवासी धानपूरा जिला बदायूं, प्रमोद कुमार निवासी बरमे, जिला बदायंू, सोनू दिवाकर निवासी फरोड़ी, जिला मुरादाबाद, विनोद निवासी लच्छमीपुर, जिला बरेली, विजय निवासी लच्छमीपुर जिला बरेली व सुरेश कुमार निवासी मकरंदपुर जिला बरेली को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। उन्होंने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ 29 मई, 2014 को परवाणू थाना में बिहार के रहने वाले संतोष के साथ मारपीट किए जाने का मामला दर्ज किया किया गया था। इस दौरान संतोष परवाणू के समीप टकसाल में झुग्गियों में रहता था। मारपीट के बाद संतोष को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ में दाखिल करवाया गया। दो दिन बाद 31 मई, 2014 को संतोष की मौत हो गई थी। कोर्ट ने मारपीट में शामिल सभी दोषियों को सजा सुनाई है।