400 मीटर क्षेत्र नो पार्किंग जोन

बिलासपुर —  झंडूता विस क्षेत्र के बरठीं क्षेत्र में अब लोगों को यातायात जैसी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। जिला प्रशासन ने पुलिस प्रशासन व बरठीं टैक्सी यूनियन के साथ क्षेत्र के लिए यातायात मैनेजमेंट प्लान तैयार कर लिया है। इसके तहत बरठीं ट्राला स्टैंड से बड़गांव की ओर जाने वाली सड़क के 400 मीटर क्षेत्र को नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया गया है। उपायुक्त बिलासपुर से इस संदर्भ में भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 117 के अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार बरठीं में यलो लाइन से चिन्हित किए गए स्टॉपेज की प्रत्येक साइड पर दो से अधिक बसें खड़ी नहीं की जा सकेंगी। इसी प्रकार सड़क के हर किनारे पर केवल एक टैक्सी ही यलो लाइन से चिन्हित किए गए स्थान पर खड़ी की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त पांच मिनट या इससे कम समय तक रुकने वाली बसें केवल मुख्य बाजार में निर्धारित किए गए स्थल पर ही रुकेंगी, जबकि पांच मिनट से अधिक समय तक रुकने वाली बसें केवल बड़गांव की ओर जाने वाली सड़क पर निर्धारित स्थल पर ही रुकेंगी। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के वाहन ट्रॉला व टैक्सी सहित निर्धारित किए गए स्थानों पर ही पार्क होंगे। अधिसूचना के अनुसार यदि किसी भी व्यक्ति को इस प्रस्तावित अधिसूचना के बारे में किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वे अपनी आपत्तियां 30 दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त न होने पर उपरोक्त अधिसूचना को अंतिम रूप से जारी कर दिया जाएगा। गौर रहे कि यातायात समस्या को हल करने तथा आम लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एसडीएम घुमारवीं द्वारा उपमंडल पुलिस अधिकारी घुमारवीं तथा प्रधान टैक्सी यूनियन बरठीं के साथ मशविरा कर यातायात मैनेजमेंट प्लान तैयार किया गया है।