रिश्वत आरोपी जज को जमानत
विशेष न्यायाधीश ने आधा घंटा सुनवाई के बाद दी राहत
सुंदरनगर — 40 हजार रुपए की रिश्वत के आरोप में पकड़े गए सुंदरनगर सिविल कोर्ट के न्यायाधीश गौरव शर्मा को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। शुक्रवार को ही आरोपी जज गौरव शर्मा को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था और इस दिन ही गौरव शर्मा के अधिवक्ताओं ने अदालत में जमानत याचिका दायर कर दी थी। शनिवार की सुबह विशेष जज पुने राम पहाडि़या की अदालत में इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई। शनिवार सुबह इस मामले पर चली करीब आधा घंटे की बहस होने के बाद न्यायाधीश पुने राम पहाडि़या ने मामले पर दोपहर बाद सुनवाई के आदेश दिए। दोपहर बाद न्यायाधीश पुने राम पहाडि़या ने जज गौरव शर्मा को जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी कर दिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर एनएस चौहान ने बताया कि जज गौरव शर्मा को जमानत पर रिहा कर दिया गया है और अब विजिलेंस विभाग ऑर्डर कापी के बाद आगामी कार्रवाई पर विचार करेगा। बता दें कि शनिवार को इस हाई प्रोफाइल मामले को लेकर सुंदरनगर समेत समस्त मंडी जिला में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। बचाव पक्ष ने दलील दी कि जज को झूठे मामले में फंसाने का प्रयास किया गया है, जबकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इन बातों को खारिज करते हुए जमानत दिए जाने का विरोध किया, लेकिन विशेष न्यायाधीश पुने राम पहाडि़या ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए गौरव शर्मा को जमानत पर रिहा करने का आदेश सुनाया । गौर हो कि विजिलेंस मंडी की टीम ने 31 जनवरी को सुंदरनगर की कोर्ट एक में कार्यरत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) गौरव शर्मा को 40 हजार रुपए की रिश्वत के आरोप में पकड़ा था। विजिलेंस ने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया था।
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