अनुराग का केस रद्द, सच्चाई की जीत

हमीरपुर – भारतीय जनता पार्टी जिला हमीरपुर के महामंत्री अजय शर्मा ने जारी प्रेस बयान में कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर पर प्रदेश सरकार द्वारा दायर किए गए मामले को रद्द करने के फैसले से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को करारा झटका लगा है। श्री शर्मा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को झटका देते हुए सांसद अनुराग ठाकुर के खिलाफ  दायर मामला रद्द कर दिया है। इससे पहले हिमाचल हाई कोर्ट ने भी इस मामले में अनुराग ठाकुर और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को राहत देते हुए यह मामला रद्द कर दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निर्देशानुसार प्रदेश सरकार ने इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। यह मामला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के साथ लगते 720 स्क्वेयर मीटर जमीन के कथित तौर पर एचपीसीए द्वारा अतिक्रमण करने का था, जिसे हिमाचल हाई कोर्ट ने तीन अगस्त, 2016 को अपने फैसले से विजिलेंस द्वारा दायर एफआईआर रद्द कर दी थी।  प्रदेश सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को कायम रखते हुए प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर वीरभद्र सिंह को चुनावी साल में झटका दिया है।  अजय शर्मा ने बताया कि इससे पहले हिमाचल हाई कोर्ट ने अनुराग को राहत देते हुए कहा था कि विजिलेंस द्वारा दायर एफआईआर गैर कानूनी थी और राज्य पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि  फैसला प्रदेश सरकार और खासकर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को झटका है, क्योंकि सत्ता में आते ही बदले की भावना से उन्होंने अनुराग ठाकुर और एचपीसीए पर धड़ाधड़ मामले दर्ज किए थे। उन्होंने कहा कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। भाजपा माननीय उच्चत्तम न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करती है।