घुमारवीं में चेक बाउंस पर छह माह का कारावास, 70 हजार जुर्माना

घुमारवीं — घुमारवीं के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनिल शर्मा की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में एक व्यक्ति को छह का कारावास व 70 हजार रुपए जुर्माना देने की सजा सुनाई है। शिकायतकर्ता नरेश कुमार पुत्र बलदेव दास निवासी घन्यार (गेहड़वीं) के वकील चमन लाल ने बताया कि शिकायतकर्ता व आशीष कुमार निवासी क्यारा (चांदपुर) की आपसी गहरी दोस्ती थी और आशीष कुमार ने शिकायतकर्ता से 55 हजार रुपए अप्रैल 2015 में उधार लिए थे। आशीष कुमार ने दो माह बाद पैसे लौटाने थे, परंतु वह वापस नहीं कर पाया और 22 सितंबर 2015 को आशीष ने 55 हजार रुपए का चेक शिकायतकर्ता को दिया। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने चेक को भुगतान के लिए बैंक में पेश किया, परंतु दोषी के खाते में पैसे न होने से चेक बाउंस हो गया। इसके उपरांत शिकायतकर्ता ने दो फरवरी 2016 को शिकायत दर्ज करवा दी। उन्होंने बताया कि अदालत में सारे तथ्य साबित होने पर आशीष कुमार को दोषी करार देते हुए छह माह का कारावास व 70 हजार रुपए देने की सजा सुनाई है।