दूसरों के नाम पर पेपर तीन को सजा

कांगड़ा  – दूसरों के नाम पर पेपर देने के आरोप में कलेड़ निवासी हरबंस लाल को जुर्माने के साथ सजा सुनाई है। सहायक न्यायवादी श्वेता ने बताया कि यह सजा अतिरिक्त सीजेएम धीरू ठाकुर की कोर्ट ने सुनाई है। 20 मार्च, 2008 को कलेड़ निवासी हरबंस लाल ने विनोद कुमार के 10वीं कक्षा के संस्कृत व पंकज कुमार के नागरिक शास्त्र के पेपर के लिए उनके रोलनंबर कार्ड पर अपनी फोटो लगाई थी। परीक्षा हाल में हरबंस लाल की उम्र को लेकर निरीक्षक को शक हुआ और उसने शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में पाया गया कि हरबंस लाल ने विनोद व पंकज के रोलनंबर कार्ड पर अपनी फोटो लगाई है और उनके नाम पर पेपर दे रहा है। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सोमवार को कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए  हरबंस लाल को धारा 419, 464, 468 व 120-बी के तहत दो-दो साल की सजा व 10-10 हजार रुपए जुर्माना व 120-बी के तहत 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इसके साथ ही विनोद व पंकज को धारा 120-बी के तहत दोषी मानते हुए  दो-दो साल की सजा व 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।