75 वर्ष तक सेवाएं देंगे लोकायुक्त!

By: Feb 4th, 2017 12:02 am

राज्यपाल ने दी मंजूरी, फाइनल अप्रूवल के लिए राष्ट्रपति को भेजी फाइल

शिमला— राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने हिमाचल के लोकायुक्त की आयु सीमा 70 से 75 वर्ष करने और मौजूदा लोकायुक्त को सेवाविस्तार देने को मंजूरी देते हुए फाइल अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को प्रेषित कर दी है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को ही राज्य सरकार की तरफ से यह फाइल हस्ताक्षर कर राजभवन भेजी गई थी। राज्यपाल के हरियाणा में जैविक खेती पर आधारित एक बड़े कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करने को रवाना होने से पूर्व इस फाइल पर हस्ताक्षर किए जाने की सूचना है। यदि राष्ट्रपति द्वारा इस अध्यादेश को मंजूरी दी जाती है तो हिमाचल के मौजूदा लोकायुक्त जस्टिस एलएस पांटा न केवल सेवाविस्तार मिलेगा, बल्कि हिमाचल में लोकायुक्त का कार्यकाल पांच वर्ष और बढ़ सकता है। हिमाचल लोकायुक्त एक्ट-2014 में अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, जिसके तहत कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकायुक्त को सेवाविस्तार मिल सके। जानकारों के मुताबिक राष्ट्रपति इस मामले में यदि जल्द फैसला लेते हैं तो मौजूदा लोकायुक्त के कार्यकाल को सेवाविस्तार मिल सकता है। गुरुवार को ही जस्टिस एलएस पांटा का कार्यकाल पूरा हो चुका है। प्रदेश में लोकायुक्त एक्ट को राष्ट्रपति द्वारा ही मंजूरी देने के बाद लागू किया गया था। हालांकि इसमें भी मंजूरी से पहले कई आपत्तियां लगाई गई थी। लंबी प्रक्रिया के बाद ही लोकायुक्त एक्ट 2014 लागू हो सका था।

पांटा को मिल सकता है सेवाविस्तार

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी यदि लोकायुक्त पर आधारित अध्यादेश को मंजूरी देते हैं तो लोकायुक्त की अधिकतम आयु सीमा 75 वर्ष होगी और मौजूदा लोकायुक्त जस्टिस एलएस पांटा को सेवाविस्तार भी मिल सकता है।


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App