ऑनलाइन आवेदन ही होंगे स्वीकार

बीबीएन – औद्योगिक  क्षेत्र बीबीएन में रिटेंशन पॉलिसी के तहत अवैध निर्माण को नियमित करवाने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। जिन लोगों ने इस पॉलिसी के तहत पूर्व में आफलाइन आवेदन कर रखा है, उन्हें भी अब ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। बीबीएन विकास प्राधिकरण के सीईओ राजीव कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देशांे के तहत अब रिटेंशन पॉलिसी के आवेदन ऑनलाइन ही स्वीक ार किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे। यहां उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने नगर और ग्राम योजना संशोधन अध्यादेश 2016 को लागू करते हुए भवन मालिकों के लिए रिटेंशन पॉलिसी जारी की है। इस पॉलिसी के तहत भवनों को जहां हैं जैसे हैं के आधार पर नियमित किया जाना है। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में जिन भवन मालिकों ने सैट बैक ज्यादा कवर कर लिया था या फिर एक मंजिल पास करवाकर उसके ऊपर ज्यादा मंजिलों का निर्माण कर लिया है उन्हें रिटेंशन पॉलिसी के तहत राहत मिलेगी, वहीं गृह निर्माण के नक्शे पास करवाकर उसमें व्यावसायिक गतिविधियां चलाने वालों को भी इस रिटेंशन पॉलिसी के तहत राहत मिल सकती है। इसी कड़ी में बीबीएनडीए ने रिटेंशन पॉलिसी के तहत अवैध निर्माण को नियमित करने वालों को आखिरी मौका देते हुए 31 मार्च तक का समय दिया है। बीबीएनडीए इस अवधि में आने वाले आवेदनों मसलन अवैध रूप से बने मकान, कॉमर्शियल व इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को एक निर्धारित कंपाउंडिग फीस के  साथ पास करेगी। इसके लिए आवेदक को 1100 रुपए में प्राधिकरण को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। पॉलिसी के तहत सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा, कानूनी विवाद व नाले में बने भवन के नक्शे को पास नहीं किया जाएगा। बीबीएनडीए के पास अवैध निर्माण का नक्शा पास करवाने के लिए आवेदक को एक हजार रुपए के साथ एक सौ रुपए ई-चार्जिज के रूप में देने होंगे। इसके बाद भी भवन की प्रति वर्ग मीटर रेग्यूलराइजेशन फीस अलग से देनी होगी। पॉलिसी में प्रदेश सरकार की ओर से बीपीएल के दायरे में आने वालों को शुल्क में 75 फीसदी की छूट प्रदान की गई है। औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में नगर परिषद नालागढ़, एचपीएसआईडीसी, डीआईसी व हिमुडा के अतिरिक्त बीबीएनडीए के अधीन करीब पांच हजार अवैध निर्माण का आंकड़ा बताया जा रहा है। प्रदेश सराकर की इस रिटेंशन पॉलिसी का इन लोगों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। बीबीएन में अब तक 150 लोग रिटेंशन पॉलिसी के तहत अपने अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए आवेदन कर चुके है। घरेलू अवैध निर्माण में डिविएटिड एरिया में 400 रुपए प्रति वर्ग मीटर व पूरी तरह अनाधिकृत भवन पर 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर शुल्क लिया जाएगा। इसी तरह इंडस्ट्रीयल व कॉमर्शियल एरिया में डिविएटिड एरिया में अवैध निर्माण पर 800 रुपए प्रति वर्ग मीटर व पूरी तरह अनाधिकृति निर्माण पर 1000 रुपए प्रति वर्ग मीटर शुल्क लिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने लोगों को अपने मकान, व्यावसायिक व औद्योगिक परिसरों में सैटबैक को लेकर जहां हैं जैसे हैं के आधार पर अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए रिटेंशन पॉलिसी को लागू किया है। रिटेंशन पॉलिसी के तहत 16 जून, 2016 से पहले जो भी अवैध निर्माण किया गया है, उसे इस पॉलिसी के तहत नियमित किया जाने का प्रावधान है।

ऑनलाइन ही करें अप्लाई

बीबीएनडीए के सीईओ राजीव कुुमार ने बताया कि बीबीएनडीए में अब तक जो भी अवैध निर्माण के मामले नियमितीकरण हेतु आफलाइन जमा किए गए है, को वापस करके अब ऑनलाइन जमा किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोई भी अवैध निर्माण के मामले नए संशोधित एचपीटीसीपी एक्ट 2016 के अनुसार आफलाइन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।