चंडीगढ़ – हरियाणा के संवेदनशील जिलों में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश लागू की गयी है और इंटरनेट सेवा निलंबित कर दी गई है. ऐसा 20 मार्च को जाट निकाय के संसद के घेराव के मद्देनजर किया गया है.आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि रोहतक, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी और हिसार सहित हरियाणा के कई संवेदनशील जिलों में आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता प्रक्रिया (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत लोगों के अवैध तौर पर जमा होने पर रोक लगा दी.इन इलाकों की इंटरनेट सेवा अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दी गई है. उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर-ट्रोलियों के एक जिले से दूसरे जिले में आने-जाने पर भी रोक लगा दी गई है. स्थिति से निपटने के लिए सेना को बुलाया गया है. इस बीच, ऑल इंडिया जाट आरक्षण संघर्ष समिति (एआईजेएएसएस) 20 मार्च से राष्ट्रीय राजधानी की घेराबंदी करने पर अड़ी है. उनका आरोप है कि उनकी मांगे नहीं मानी गई हैं. यह संगठन आरक्षण के लिए आंदोलन की अगुवाई कर रहा है