31 मार्च तक लें पिस्टल-गन का यूआईएन

सोलन  —  प्रशासन द्वारा सभी प्रकार के शस्त्रों का नेशनल डाटा बेस ऑफ  लाइसेंस (एनडीएएल) में फीडिंग द्वारा विशिष्ट पहचान क्रमांक (यूआईएन) जारी किया जा रहा है। 31 मार्च तक यदि पिस्टल व गन का यूआईएन नंबर नहीं लिया गया तो शस्त्र को अवैध माना जाएगा। इस बारे में जिला प्रशासन ने सभी एसडीएम कार्यालय को भी निर्देश जारी कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार सभी प्रकार के शस्त्रों को प्रशासन द्वारा विशिष्ट पहचान क्रमांक (यूआईएन) नंबर जारी किया जा रहा है। इस क्रमांक नंबर के माध्यम से गन व पिस्टल सहित सभी प्रकार के हथियारो की राष्ट्रीय स्तर पर आसानी से पहचान हो सकेगी। यह पूरा सिस्टम ऑनलाइन होगा। क्रमांक नंबर को पहचान के तौर पर जारी किया जाएगा। गन लाइसेंस को इस क्रमांक नंबर के साथ जोड़ा जाएगा। यह प्रक्रिया जिला भर में बीते कई दिनों से जारी है। सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों जिनके लाइसेंस जिला सोलन के विभिन्न उपमंडल अधिकारी कार्यालयों से जारी हुए हैं, को सूचित किया गया है कि एनडीएएल में अपने लाइसेंस दर्ज करवाकर विशिष्ट पहचान क्रमांक प्राप्त करें। इस क्रमांक को अपने ई-शस्त्र से बने लाइसेंस में दर्ज करवाना होगा।  यह कार्य 31 मार्च तक किया जाएगा।