अनचाही कॉल पर मुआवजा

आप अपने सेलफोन पर आने वाली अनचाही कॉल्स से परेशान हैं तो यह खबर आपको थोड़ा सुकून देगी। अंत्येष्टि कार्यक्रम के दौरान एक शख्स के पास लोन का कॉल पहुंचा, कंज्यूमर कोर्ट ने कंपनी और कॉलर को पीडि़त को मुआवजा देने का फैसला सुनाया। वडोदरा के कंज्यूमर कोर्ट ने टेलिकॉलर कंपनी आई-क्यूब और कॉलर कन्हैयालाल ठक्कर को अनचाही कॉल कर ग्राहक को परेशान करने की एवज में 20000 रुपए मुआवजा अदा करने का फैसला सुनाया है। कॉलर सिटिबैंक का क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन बेच रहा था। जब कॉलर फोन के जरिए लोन की पेशकश कर रहा था, तब शिकायतकर्ता अपने रिश्तेदार की अंत्येष्टि में व्यस्त था। कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक, कंपनी और कॉलर, दोनों को दस-दस हजार रुपए का मुआवजा देना होगा। इतना ही नहीं, आई-क्यूब और वोडाफोन एस्सार गुजरात लिमिटेड को कंज्यूमर वेलफेयर फंड को दस हजार रुपए की पेमेंट करने के लिए भी कहा गया, क्योंकि शिकायतकर्ता ने टेलिकॉलर कंपनी के साथ उनका नाम, नंबर और व्यक्तिगत जानकारी शेयर करने का भी आरोप लगाया था, जो उनकी निजता का हनन है। मामला साल 2007 का है। सुनवाई के बाद कंज्यूमर कोर्ट ने आई-क्यूब और कॉलर ठक्कर को दोषी पाते हुए मुआवजे का फैसला सुनाया।