नई दिल्ली— एक्सीडेंट में अगर पीडि़त की मौत हो जाती है या वह घायल हो जाता है तो अब ऐसे मामलों में मुआवजा लेना आसान होगा। पीडि़त पक्ष और इंश्योरेंस कंपनी आपस में मामला सेटल कर सकते हैं। इससे पीडि़त पक्ष को जल्द ही मुआवजा मिल जाएगा और उन्हें इसके लिए अदालत में सालों इंतजार नहीं करना होगा। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट, 2016 में प्रावधान किया गया है कि एक्सीडेंट के मामले में मुआवजे के लिए पीडि़त और इंश्योरेंस कंपनी आपस में बातचीत कर मामले को सेटल कर सकते हैं। इसके बाद दोनों पक्ष अदालत को इस बात की लिखित जानकारी दे सकते हैं कि मामले में समझौता किया जा चुका है। इससे एक्सीडेंट में पीडि़त पक्ष को जल्द मुआवजा मिल जाएगा, साथ ही बीमा कंपनी को भी फायदा होगा।