अनाज-दूध जीएसटी से बाहर

गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल ने निर्धारित की दरें

श्रीनगर— गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) काउंसिल ने गुरुवार को शुरू अपनी दो दिन की बैठक के पहले दिन 80 से 90 प्रतिशत वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरों का निर्धारण कर लिया है। अनाज और दूध को जीएसटी से बाहर रखने का फैसला लिया है। इससे जहां आनाज अगामी दिनों में सस्ता होगा, वहीं परिषद के इस फैसले का लोगों ने स्वागत किया है। प्रस्तावित जीएसटी व्यवस्था में चार स्तर की दरें रखी गई हैं, जिनमें रोजमर्रा के इस्तेमाल की आवश्यक वस्तुओं पर पांच प्रतिशत की न्यूनतम दर रखी गई है। जीएसटी से जुड़े नौ में से सात नियमों को मंजूरी दे दी गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक बाकी दो नियमों को लीगल कमेटी देख रही है। सर्विस टैक्स पर भी शुक्रवार को फैसला होगा। जेटली ने यह भी भरोसा दिया है कि जीएसटी से महंगाई नहीं बढ़ेगी। कुल 1112 आइटम्स की दरें तय की जा चुकी हैं। सात पर्सेंट वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 17 पर्सेंट आइटम्स पर 12 पर्सेंट टैक्स देना होगा। 81 फीसदी आइटम्स पर 18 पर्सेंट या इससे कम टैक्स देना होगा। 19 पर्सेंट आइटम्स पर 28 पर्सेंट टैक्स लगाया जाएगा। अनाज और दूध को जीएसटी से बाहर रखा गया है। चाय, कॉफी, चीनी और मसाले, प्रोसेस्ड फूड को पांच प्रतिशत टैक्स स्लैब के दायरे में रखा गया है। जीएसटी लागू होने के बाद अनाज सस्ता हो सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली काउंसिल ने बैठक के पहले सत्र में जीएसटी के तहत नियमों को भी मंजूरी दी। जीएसटी पहली जुलाई से लागू किए जाने की योजना है। काउंसिल में सभी राज्यों के वित्त मंत्री या उनके प्रतिनिधि शामिल हैं।

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