चरस के आरोपी को तीन महीने की सजा

By: May 23rd, 2017 5:04 pm

LOGO2गारली – चरस के आरोपी को बड़सर कोर्ट ने तीन माह की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसे पांच हजार रुपए जुर्माना भी देना होगा। मंगलवार को आरोपी का यह सजा सुनाई गई है। जानकारी के अनुसार सब जज कोर्ट बड़सर के न्यायधीश निशांत शर्मा की अदालत में यह सजा सुनाई गई है। जानकारी के अनुसार अमित कुमार निवासी भकरेड़ी को 17 अक्तूबर 2011 को चरस के साथ पुलिस ने पकड़ा था। पुलिस ने नाके के दौरान अमित कुमार उर्फ गोल्डी से 50 ग्राम चरस बरामद की थी। करीब पांच साल बाद न्यायालय ने अमित कुमार को दोषी करार देते हुए तीन माह की कैद व पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। केस की पैरवी सरकारी वकील अजय भारद्वाज ने की।


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