चरस तस्करी के मामले में चार को सजा

By: May 18th, 2017 7:44 pm

newsकुल्लू – विशेष न्यायाधीश कुल्लू प्रेम पाल रांटा की अदालत ने चरस तस्करी के आरोप में चार व्यक्तियों को दो अलग-अलग एनडीपीएस मामलों में सजा सुनाई। जिला न्यायवादी एनएस कटोच ने मामलों की जानकारी देते हुए बताया कि पहले मामले में शिला हलाण निवासी प्रेम चंद को पांच साल की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। प्रेम चंद को मनाली के वन विहार में 700 ग्राम चरस के साथ एएसआई दया राम ने 28 जनवरी, 2011 को पकड़ा था, उसके बाद न्यायालय में मामला ट्रायल पर था, जबकि दूसरे मामले में तीन व्यक्तियों को दो-दो साल कारावास और दस-दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है, जिसमें जिंदौड़ निवासी रणधीर सिंह, संदीप कुमार और बबेली निवासी ओम प्रकाश शामिल हैं, जिन्हें मनाली में एक जीप की चैकिंग के दौरान 200 ग्राम चरस के साथ 13 अगस्त 2009 को पकड़ा था, उसके बाद अदालत में मामला ट्रायल पर चल रहा था और गुरुवार को आरोप सिद्ध होने पर यह सजा सुनाई गई है।


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App