नगर निगम चुनाव टालने को चुनौती

By: May 11th, 2017 8:52 pm

newsशिमला –  नगर निगम शिमला के चुनाव टाले जाने को हाई कोर्ट में रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है। यह याचिका फागली निवासी राजू ठाकुर ने दायर की है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा नौ मई को जारी उस आदेश के वैधता को चुनौती दी है, जिसके तहत इन चुनावों को स्थगित कर दिया गया है। प्रार्थी ने दलील दी है कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची तैयार न होने के कारण निगम चुनावों को स्थगित किया जाना असंवैधानिक है। इसलिए इसे रद्द किया जाए और प्रतिवादियों को आदेश दिए जाएं कि नगम की कार्य अवधि पूरी होने से पूर्व यह चुनावी प्रक्रिया पूरी की जाए। नौ मई को राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार 15 मई से 24 मई तक मतदाता सूची संबंधी आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकती हैं और 25 से 29 मई तक मतदाताओं के नाम शामिल या डिलीट किए जाने के बारे में मतदाता सूची तैयार की जाएगी। इस आदेश के अनुसार अंतिम मतदाता सूची 23 जून तक जारी कर दी जाएगी। प्रार्थी का कहना है कि वर्तमान में चुनी हुई नगर निगम का कार्यकाल आगमी चार जून को समाप्त हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 243 (ओ) के अनुरूप नगर निगम के चुनाव अवधि पूरी होने से पहले करवाए जाने चाहिए, लेकिन राज्य चुनाव आयोग अपने संवैधानिक दायित्व निभाने में असमर्थ रहा है। प्रार्थी ने अदालत से आग्रह किया है कि प्रतिवादियों को आदेश दिए जाएँ कि नौ मई को जारी आदेश को रद्द कर निर्धारित अवधि में नगर निगम के चुनाव करवाने के आदेश दिए जाएं।

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