नगर निगम में नहीं बैठेगा प्रशासक

शिमला— चार जून को नगर निगम का कार्यकाल पूरा हो रहा है। चुनाव पहले ही टल गए हैं। ऐसे मे नगर निगम किसके हवाले होगा, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। शहरी विकास विभाग ने इस बारे में लॉ विभाग से राय मांगी थी। लॉ विभाग ने दो टूक कहा है कि नगर निगम एक्ट में न तो कार्यकाल पूरा होने के बाद किसी प्रशासक को बिठाए जाने का कोई प्रावधान है और न ही वर्तमान हाउस के कार्यकाल को आगे बढ़ाने का। सूत्रों के मुताबिक विधि विभाग की इस राय के आधार पर शहरी विकास विभाग ने चुनाव आयोग को भी इन्हीं कमेंट के साथ फाइल भेज दी है। पहले चुनावों को लेकर राज्य चुनाव आयोग के की ओर से जो अधिसूचना जारी हुई थी, उसके के मुताबिक  चुनाव पंजीकरण अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला ने पांच मई, 2017 को नगर निगम शिमला की मतदाता सूचियां तैयार करके इन्हें अधिसूचित किया था, जिसमें मतदाताओं की कुल संख्या 88,167 दर्शाई है, जबकि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 5 मई, 2017 को सूचित किया था कि उनके द्वारा नगर निगम क्षेत्र के लिए कुल 85546 मतदाताओं को पंजीकृत किया गया है। दोनों मतदाता सूचियां पहली जनवरी, 2017 एक ही अर्हता तिथि के संदर्भ में तैयारी की गई हैं। हालांकि 2200 आवेदन अभी भी पुनरीक्षण अधिकारियों के पास लंबित हैं।  मतदाता सूचियों का विशेष संशोधन 15 से 23 जून, 2017 तक किया जाएग

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