मनमाने मानव परिंदों के पर कतरेंगे

न मानने वाले पैराग्लाइडरों पर पर्यटन विभाग बरतेगा सख्ती

धर्मशाला —  प्रदेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स की गतिविधियां बढ़ने के साथ ही पैराग्लाइडरों की मनमानी पर भी रोक लगेगी। पर्यटन विभाग ने हवा में अठखेलियां करने वाले ऐसे मानव परिंदों के पर कतरने की तैयारी शुरू कर दी है। अब सरकार इसे सीधा अपने नियंत्रण में लेने की योजना भी बना रही है। अभी तक पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ही सारे मामले देख रही है। पर्यटन विभाग पंजीकरण के बाद इन्हें स्वयं काम करने के लिए छोड़ देती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भविष्य में किसी तरह की घटनाएं न हों और सारा खेल नियमों के तहत ही खेला जा सके। इसके लिए सुबह-शाम पंजीकरण और लॉग बुक भरने से लेकर इंश्योरेंस की अनिवार्यता और आयु सीमा तय करने की शर्त तक लागू कर दी है। विश्व विख्यात पैराग्लाइडिंग स्थल बीड़-बिलिंग के अलावा प्रदेश में धर्मशाला-मनाली व अन्य स्थानों पर भी साहसिक खेलों को प्रोमोट किया गया है, लेकिन अभी तक पर्यटन विभाग इसके विस्तार के लिए पायलटों का पंजीकरण कर इन्हें नियमों के तहत काम करने की हिदायत देकर भेज देता रहा है, अब ऐसा नहीं होगा। पैराग्लाडिंग में देशी-विदेशी पर्यटकों की रुचि बढ़ने और यहां आने वाले सैलानियों की संख्या में एकदम हुए इजाफे और शिकायतें मिलने के बाद विभाग अलर्ट हो गया है। पैराग्लाइडिंग एसोसिएशनों व पायलटों को यह भी चेता दिया गया है कि यदि उन्होंने नियम नहीं माने तो सरकार पैराग्लाइडिंग को अपने नियंत्रण में ले सकती है। पर्यटन विभाग ने हिदायत दी है कि अब सनसेट फ्लाइट व ओवरलोडिंग कतई नहीं हो सकेगी। अब लॉग बुक भी भरना अनिवार्य होगा।

इन बातों का भी रखें ध्यान

पैसेंजर का बांड भरवाना भी अनिवार्य कर दिया है, जिससे उनकी सुरक्षा का जिम्मा सुनिश्चित हो सके। खराब मौसम में उड़ान भरने वालों पर भी कार्रवाई होगी। 18 वर्ष से कम आयु वाले युवाओं को भी लाइसेंस नहीं मिलेंगे। इसके अलावा नशेडि़यों को भी उड़ान भरने की इजाजत नहीं होगी। इनकी पहचान निकटवर्ती स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी करेंगे। पायलटों को फ्लाइट का टाइम बढ़ाने के लिए भी विशेष हिदायतें दी गई हैं। विभाग के उपनिदेशक जगन ठाकुर का कहना है कि पैराग्लाइडिंग करने वालों को विभागीय नियमों का पालन हर हाल में करना ही होगा, ऐसा न करने वाले नपेंगे।

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