हत्यारे पति को उम्रकैद

पत्नी की गला दबाकर हत्या करने पर अदालत का फैसला, दस हजार जुर्माना भी

धर्मशाला – अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या करने वाले दोषी पति को आजीवन कठोर कारावास की सजा अतिरिक्त सत्र न्यायधीश-1 धर्मशाला ने सुनाई है। मंगलवार को आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी पति को दस हजार रुपए जुर्माना भी किया। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि पुलिस चौकी डमटाल के तहत मोहटली में साहिल सिंह निवासी बाग नद जसबीर ओबराय अस्पताल कालेज रोड पठानकोट अपनी पत्नी के साथ रहता था। साहिल सिंह की शादी त्रिशला के साथ अगस्त, 2013 में हुई थी। शादी के  बाद ही साहिल ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी थी। उन्हांेने बताया कि पहले तो पत्नी के मायके पक्ष ने दोनों को समझाया, जिस पर साहिल ने अपने ससुराल को विश्वास दिलाने के बाद पत्नी सहित मोहटली स्थित अपनी फैक्टरी के पास बनी रिहायशी में रहने लगा, लेकिन वहां पर भी वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। उन्होंने बताया कि 13 सितंबर, 2014 को साहिल ने मोहटली स्थित अपने घर में पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के संबंध में ग्राम पंचायत तोकी उपप्रधान मोती लाल ने पुलिस चौकी डमटाल के शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए गवाहों के बयानों के आधार पर साहिल पर दोष सिद्ध हो गया। न्यायालय ने दोषी को कठोर आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।

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