पिकनिक स्पॉट प्रबंधन पर गाज
गगरेट – उपमंडल अंब के कलरूही स्थित पिकनिक स्पाट के स्विमिंग पूल में डूबने से हुई एक किशोर की मौत के मामले की गाज पिकनिक स्पाट प्रबंधन पर भी पड़ी है। पुलिस ने बिना सुरक्षा मानकों के चलाए जा रहे इस स्विमिंग पूल में हुई किशोर की मौत को प्रबंधन की लापरवाही माना है। पुलिस ने बाकायदा इस बावत पिकनिक स्पाट प्रबंधन के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304ए के तहत मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। रविवार को कलरूही स्थित पिकनिक स्पाट में बने स्विमिंग पूल में चलेट गांव के सत्रह वर्षीय किशोर की डूबने से मौत हो गई थी। हैरानी की बात यह थी कि स्विमिंग पूल पर न तो सुरक्षा मानकों का अनुपालन किया जा रहा था और न ही कोई ट्रेनर या वाटर गार्ड तैनात किया गया था। किशोर की मौत के बाद परिजनों ने भी इसके लिए स्विमिंग पूल संचालकों को कसूरवार ठहराया था। इसके चलते पुलिस ने पिकनिक स्पाट प्रबंधन के विरुद्ध लापरवाही के चलते हुई मौत का मामला दर्ज कर लिया है। डीएसपी जितेंद्र चौधरी ने बताया कि पुलिस ने पिकनिक स्पाट प्रबंधन के विरुद्ध मामला दर्ज कर मामले की जांच आरंभ कर दी है।
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